New Scheme : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लॉन्च होने जा रही है। कर्मचारी इस योजना से 30 जून 2025 तक जुड़ सकते हैं। जानिए योजना से मिलने वाले फायदे और आवेदन की प्रक्रिया। नीचे जानें पूरी डिटेल।
7th Pay Commission : अगर आप केंद्रीय Employees हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आगामी 1 April से Central Govt की एकीकृत Pension Scheme (Unified Pension Scheme) लॉन्च होने वाली है। केंद्रीय Employees इस Scheme से 30 June 2025 तक जुड़ सकते हैं। इस Scheme में कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। आइए Scheme की डिटेल जान लेते हैं।

New Scheme के नियम और शर्तें
इस Scheme के तहत Retierमेंट से पहले के 12 Months में मिले औसत बेसिक Salary की 50 % राशि को सुनिश्चित Pension के तौर पर देने का प्रावधान है। UPS में नामांकन का Option 1 Apr, 2025 से तीन महीने के भीतर चुना जाना चाहिए। एक बार चुने जाने के बाद, निर्णय अंतिम माना जाएगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। Employees को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में UPS या सुनिश्चित भुगतान Option उपलब्ध नहीं होगा। बता दें कि 23 लाख Govt Employees को UPS और NPS के बीच चयन करने का Option मिलेगा। NPS एक जनवरी, 2004 को लागू हुआ था।
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Central Govt के Employees की तीन श्रेणियां UPS के तहत नामांकन के लिए पात्र होंगी
- मौजूदा Centeral Govt के Karmchari जो 1 Apr, 2025 तक सेवा में हैं और पहले से ही राष्ट्रीय Pension प्रणाली (NPS) के तहत कवर हैं।
- नए भर्ती हुए Employees जो 1 Apr, 2025 को या उसके बाद Central Govt की सेवाओं में शामिल होते हैं।
- Centeral Govt के Karmchari जो NPS के अंतर्गत आते थे लेकिन 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले Retier हो गए। इसके अलावा वीआरएस के तहत Retier Karmchari भी इसका फायदा ले सकेंगे।
- Centeral Govt के Karmchariyo की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म एक Apr, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। Karmchariyo के पास फॉर्म को फिजिकल रूप से जमा करने का Option भी है।
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