Haryana Scheme : haryana govt ने थैलेसीमिया औ हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त लोगों को राहत दी है। govt ऐसे मरीजों को हर month 3 हजार रुपये पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। 3 lakh रुपये तक की सालाना आदमी वाले परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की series में इस आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। 18 years से अधिक age के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे।
नोटिफिकेशन जारी
Haryana Scheme इसी year जनवरी month में तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का decision लिया गया था, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा class कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. G अनुपमा ने “haryana दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य govt द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद सभी पात्र मरीजों को 3 हजार rupye महीना पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
health विभाग के record के अनुसार, प्रदेश में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं. सभी 2083 रोगियों को साल में कुल साढ़े 7 crore रुपये की पेंशन दी जाएगी। govt के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी साथ ही दूसरों पर depand नहीं रहना पड़ेगा। Haryana Scheme
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पेंशन के लिए ये रहेगी condition
दिव्यांगता पेंशन ले रहे मरीज ठीक हो गए हैं या नहीं संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हीमोफिलिया प्रमाणपत्रों का हर year सत्यापन किया जाएगा। पेंशन का benefit उठाने वाला मरीज haryana का मूल निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से haryana में रह रहा हो। Haryana Scheme
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के लिए 3 हजार रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। यह पेंशन 18 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग मरीजों को मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। अधिसूचना जारी होने के बाद 2083 मरीजों को इस योजना का लाभ मिलेगा।